- कोर्ट 30 नवंबर को सजा पर फैसला सुनाएगा
- रोहतास जिले के नोखा के गांव का मामला
- ढाई साल पहले की मेयारी बाजार की घटना
- ठाकुरबाड़ी में बर्तन धोने आई थी किशोरी
बिहार अब तक। कोर्ट संवाददाता। सासाराम
जिस पुजारी पर धर्म – संस्कृति को बचाने और पूजा-पाठ के जरिए लोगों का इहलोक और परलोक सुधारने का दायित्व होता है, उसने अपनी पवित्र जिम्मेदारियों और लोगों के विश्वास को तार-तार कर दिया। ऐसा ही एक मामला रोहतास जिले का है, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी गोपाल तिवारी को दोषी ठहराया है। गोपाल तिवारी नोखा के कुरी गांव का निवासी है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश- 6 राम जी प्रसाद यादव सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम न्यायालय) ने गोपाल तिवारी को दोषी करार दिया है। गोपाल तिवारी मेयारी बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी का पुजारी था। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता जनक राज किशोरी ने बताया कि यह घटना 25 मई, 2021 की है। इस ठाकुरबाड़ी में बर्तन धोने आई किशोरी के साथ पुजारी ने दुष्कर्म किया था।
अभियोजन पक्ष द्वारा कोर्ट में इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अब अदालत इस मामले में आगामी 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।