- नोखा के अरुण हत्याकांड में सभी अभियुक्त दोषी करार
- अभियुक्तों पर कोर्ट ने 20-20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
कोर्ट संवाददाता, सासाराम।
जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने 26 साल पूर्व नोखा थाना क्षेत्र के बरांव मोड पर दिनदहाड़े हुई अरुण सिंह हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले के सभी पांच अभियुक्तों को हत्या मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । अभियुक्तों में मेन्दर सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह, नथुनी सिंह, शंकर दयाल सिंह, शैलेंद्र सिंह एवं अभय सिंह सभी निवासी करूप,थाना करगहर शामिल हैं।
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्यासागर राय ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी 26 साल पूर्व नोखा थाना कांड संख्या 141/97 में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 356/2000 में चल रहा था। घटना 4 अक्टूबर, 1997 को मामले के सूचक विश्वनाथ सिंह निवासी करूप, करगहर अपने भतीजा अरुण सिंह के साथ सासाराम से अपने गांव करूप जा रहे थे। इसी क्रम में संध्या चार बजे जब उनकी मोटरसाइकिल नोखा थाना क्षेत्र के बरांव मोड़ पर पहुंची तभी पहले से घात लगाए सभी पांच अभियुक्त राइफल एवं कट्टा से लैस होकर सूचक को रास्ते में घेर लिया था। जिसके बाद उन्होंने सूचक के भतीजा अरुण सिंह को निशाना बनाते हुए उन पर दनादन गोलियां चलाने लगे। इस घटना में अरुण सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। सूचक किसी तरह जान बचाकर वहां से भागते हुए अपने गांव करूप पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी थी। घटना का कारण सूचक एवं अभियुक्त के परिवार में पुरानी दुश्मनी थी।
अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 149 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अभियुक्तों पर कोर्ट ने बीस बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।