- 14 साल पहले ताराचंडी मन्दिर घुमाने के बहाने पाटीदार की कर दी थी ह/त्या
- सजा के बिंदु पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी, चारों अपराधी भभुआ निवासी
कोर्ट संवाददाता, सासाराम।
हत्या से जुड़े 14 साल पुराने एक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश – तीन की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में राधे सिंह, अवधेश सिंह, गुड्डू सिंह एवं सुनील सिंह (सभी निवासी सीओ, भभुआ) को दोषी ठहराया है।
इस मामले की प्राथमिकी 14 साल पूर्व सासाराम रेल थाना में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या – 326/ 2010 में चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 20 फरवरी, 2009 की है, जहां मामले के सभी अभियुक्त अपने ही गांव के पटीदार शक्तिधर सिंह उर्फ मंटू को ताराचंडी मंदिर घूमाने के लिए कहकर उसके घर से ले गए थे। वहां बाद में उन्होंने शक्तिधर की हत्या कर उसके शव को सासाराम के रेलवे कॉलोनी के समीप रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। हत्या का कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक की संपत्ति को हड़पने की नीयत बताया गया था।
इस मामले में मृतक की पत्नी कविता देवी ने कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के एक अभियुक्त नथुनी सिंह का ट्रायल के दौरान निधन हो गया। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है।सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 जनवरी मुकर्रर की गई हैं।