एसीएस डा. एस सिद्धार्थ ने जारी किया आदेश
बीआरबीजे न्यूज, पटना, 12 जून, 2024। शिक्षा विभाग ने छह से 14 साल तक के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चत करने को लेकर प्रधान शिक्षक और शिक्षा सेवकों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डा. एस सिद्धार्थ ने बुधवार को इस आशय का आदेश पत्र जारी कर दिया है।
डीईओ हर स्कूल से एक शिक्षा सेवक को जोड़ें
इसके मुताबिक सभी जिलों के डीईओ यह अनिवार्य रूप से देखेंगे कि हर स्कूल से एक शिक्षा सेवक को जोड़ें। यदि छह से 14 वर्ष का कोई बच्चा तीन दिन तक स्कूल नहीं आता है तो शिक्षा सेवक उसके घर जाकर इसका कारण पता करेंगे और उसके अभिभावक को उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे।
हर बच्चे का नामांकन उम्र सापेक्ष कक्षा में कराएं
डा. सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आयु वर्ग के हर बच्चे का नामांकन उम्र सापेक्ष कक्षा में कराएं। इस काम में आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, शिक्षा सेवक, विकास मित्र, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच की मदद ली जाए।
बच्चे का नाम नामांकन पंजी से नहीं हटाएं
यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो भी उसका नाम नामांकन पंजी से नहीं हटाया जाए। आवास बदलने पर ही अभिभावक के अनुरोध पर बच्चे का नाम पंजी से हटाया जाए। अन्य किसी कारण से बच्चे का नाम काटने से पहले बीईओ से अनुमति लेनी होगी।
विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स) का संचालन किया जाए
उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन के बाद आवश्यकतानुसार विद्यालय के स्तर पर बीईओ की देखरेख में बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स) का संचालन किया जाए।