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BRBJ News > क्राइम स्टोरी > सत्यापन बगैर आग्नेयास्त्र रखे या सोशल मीडिया-रील्स में लहराए तो खैर नहीं, कड़ी कार्रवाई
क्राइम स्टोरीखास खबरट्रेंडिंगलेटेस्ट न्यूज

सत्यापन बगैर आग्नेयास्त्र रखे या सोशल मीडिया-रील्स में लहराए तो खैर नहीं, कड़ी कार्रवाई

By BRBJ Desk
Published January 15, 2024
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सत्यापन
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राज्य सरकार का कड़ा फरमान

पटना, 15 जनवरी, 2024: बिहार में शासन-प्रशासन की सख्ती के कारण यहां के लोग दूसरे राज्यों से हथियारों के लाइसेंस हासिल कर ले रहे हैं। कई बार ऐसे आग्नेयास्त्रों से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के मामले सामने आए हैं। दिक्कत यह है कि राज्य सरकार के पास ऐसे हथियारों का कोई हिसाब नहीं है। राज्य सरकार ने अब ऐसे हथियारों को लेकर कड़ा रूख अख्तियार किया है। दूसरे राज्य से शस्त्र लाइसेंस लेने वाले व हथियारों के भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। इस पर राज्य सरकार का कड़ा फरमान आया है। सत्यापन बगैर आग्नेयास्त्र रखने व सोशल मीडिया या रील्स में हथियार लहराते पाए जाने पर अब खैर नहीं।

What's inside ?
राज्य सरकार का कड़ा फरमाननागालैंड, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों के लाइसेंस के शस्त्र का वेरिफिकेशन15 फरवरी के बाद बिना सत्यापन कराये गये हथियार अवैध माने जायेंगेहर्ष फायरिंग के दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि-सम्मत का निर्देश

नागालैंड, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों के लाइसेंस के शस्त्र का वेरिफिकेशन

गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा आज सभी डीएम को जारी आदेश के मुताबिक राज्य से बाहर, जैसे उत्तर- पूर्व के राज्यों -नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस के शस्त्र का जब तक संबंधित राज्यों के अनुज्ञापन प्राधिकार से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक की अवधि के लिए उन शस्त्रों को निकटतम थाने में या संबंधित आयुध नियम के प्रावधानों के तहत 15 फरवरी तक जमा करा दें।

15 फरवरी के बाद बिना सत्यापन कराये गये हथियार अवैध माने जायेंगे

इस तिथि यानी 15 फरवरी के बाद बिना सत्यापन कराये गये हथियार शस्त्र अवैध माने जायेंगे तथा आयुध अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के तहत अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। यह सत्यापन इस लिए किया जा रहा है, जिससे सरकार के पास भी बहार से आने वाले हथियार का डेटा हो सके। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद दूसरे राज्य से शस्त्र लाने से लोग बाज नहीं आ रहे है।

हर्ष फायरिंग के दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि-सम्मत का निर्देश

दूसरी ओर, इन दिनों हथियार का प्रदर्शन शादी-विवाह या अन्य अनुष्ठानिक अवसर पर किये जाने वाले हर्ष फायरिंग तथा सोशल मीडिया में फोटो एवं रील्स बनाकर अपलोड किए जाने की सूचना आई है। इस संबंध में हर्ष फायरिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाये जाने के संबंध में 23.05. 2023 द्वारा व्यापक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1950 की संगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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