- रोहतास- भोजपुर जिले की सीमा पर स्थित सकला बाजार की चर्चित घटना
- अपर सत्र न्यायाधीश- 9 के न्यायालय में 11 दिसम्बर को सुनाई जाएगी सजा
सासाराम। कोर्ट संवाददाता।
जिला व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश- 9 के न्यायालय ने हत्या, जानलेवा हमला एवं शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त सुजीत पांडे उर्फ बिट्टू को दोषी ठहराया है। सुजीत पांडे उर्फ बिट्टू सकला बाजार, काराकाट निवासी है।
सुजित पांडेय ने दुकान पर बैठे दो भाइयों पर की थी अंधाधुंध फायरिंग
इस मामले की प्राथमिकी काराकाट थाना में दर्ज हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राम अयोध्या सिंह ने बताया कि घटना 2 साल पूर्व 8 मार्च, 2021 की है। उस दिन को संध्या 4:15 बजे मामले के सूचक शिव प्रसाद शाह निवासी नाथ बीगहा,काराकाट के दोनों पुत्र अरुण कुमार एवं रोशन कुमार अपनी मिठाई दुकान शंकर मिष्ठान भंडार पर बैठे थे, तभी अभियुक्त सुजीत पांडे उर्फ बिट्टू उनकी दुकान पर मिठाई लेने आया। लेकिन, मिठाई का पैसा मांगने पर अभियुक्त ने देने से मना कर दिया, जिसको लेकर मामूली विवाद हुआ। इसके बाद अभियुक्त कुछ देर के बाद पिस्तौल से लैस होकर सूचक की दुकान पर आया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस घटना में सूचक के दोनों पुत्रों को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज हेतु ले जाने के दौरान सूचक के बड़े पुत्र रोशन कुमार की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। वहीं सूचक के छोटे पुत्र अरुण कुमार की जान बिक्रमगंज स्थित एक निजी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद बच गई।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाया है। कोर्ट इस मामले में आगामी 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।