- नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 10 साल की सजा
बिहार अब तक कोर्ट संवाददाता, सासाराम।
नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रामजी प्रसाद यादव सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम न्यायालय) ने कुरी,थाना नोखा निवासी आरोपी गोपाल तिवारी को 50 हजार रुपए अर्थदंड सहित बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश जारी किया है।
वहीं, अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड नहीं दिया जाता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त अभियुक्त मेयारी बाजार के ठाकुरबाड़ी का पुजारी था । घटना 25 मई 2021 की है। उस दिन ठाकुरबाड़ी में बर्तन धोने आई किशोरी के साथ पुजारी ने दुष्कर्म किया।
नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार में 10 साल की सजा
10 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एडीजे – 7 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम न्यायालय) ने दोषी अभियुक्त मुन्ना चौधरी निवासी शंकरपुर इंद्रपुरी को 25 हजार रुपए अर्थदंड सहित 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 6 साल पूर्व 23 अप्रैल, 2017 की इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की है। अभियुक्त मुन्ना चौधरी द्वारा 10 वर्षीय एक नाबालिग बच्चे को शाम 6 बजे उसके खेलने के दौरान बहला-फुसलाकर अपने साथ चकन्हा इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गया और वहां उसको साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 377 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है।