बीआरबीजे न्यूज, पटना/दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025 :
ऐन बिहार चुनाव के दरम्यान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी होटल स्कैम केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाले से संबंधित एक मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ केस चलाने लायक सीबीआई के सबूतों को पर्याप्त माना है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि इनके खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला मामले में अब ट्रायल चलेगा।
बिहार चुनाव से पहले सियासी तूफान, एनडीए को मिला हथियार
मालूम हो कि लालू यादव और राबड़ी देवी जहां बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, वहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मु्ख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष भी हैं। ऐन बिहार विधानसभा चुनाव – 2025 के बीच कोर्ट के इस फैसले ने भाजपा-जदयू समेत एनडीए को महागठबंधन को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया है। गौरतलब है कि राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी और प्रमुख पार्टी है। इस फैसले के आने के बाद बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया है।
पूरे बिहार समेत देशभर की नजरें दिल्ली पर टिकीं थीं
इस मामले को लेकर पूरे बिहार समेत देशभर की नजरें दिल्ली पर टिकीं थीं। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने इस मामले में सोमवार को यह आदेश पारित किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि लालू यादव, जो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के पट्टे के लिए अनुचित तरीके से ठेके दिए। गत 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश श्री गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को उक्त तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।
लालू का आरोपों से इंकार, कहा, ट्रायल का सामना करेंगे
इतना ही नहीं इसके बदले में, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की गई। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साजिश और धोखाधड़ी के कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव तीनों ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है। तीनों ने कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दिल्ली की कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए।