बीआरबीजे न्यूज, 2 जुलाई, 2024.
अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग से जुड़े लम्बित वादों के निष्पादन को काफी गम्भीरता से लिया है। उन्होंने मंगलवार यानी 2 जुलाई को आदेश जारी कर कहा है कि इस मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेताया है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मियों और अधिकारियों को न सिर्फ निलम्बित किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
सदेह उपस्थिति की नौबत नहीं आए
डा. सिद्धार्थ ने विभाग के सभी निदेशक को इस बाबत भेजे अपने निर्देश में कहा है कि समीक्षा में पाया गया कि पटना हाई कोर्ट के किसी आदेश के अनुपालन या अपील दायर करने की कार्रवाई तब तक नहीं की जाती है, जब तक कि हाई कोर्ट में वरीय अधिकारी की सदेह उपस्थिति की नौबत नहीं आ जाती या न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अवमाननावाद नहीं दायर कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि अब ऐसी स्थिति नहीं आए।
याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत मानी जाएगी
डा. सिद्धार्थ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी जानबूझकर चूक या लापरवाही की स्थिति यदि आती है तो इसे संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या प्रशाखा पदाधिकारी की याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत मानते हुए उनके अथवा अन्य दोषी कर्मी को सीधे निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।