कोर्ट संवाददाता, सासाराम
किशोरी से छेड़खानी से जुड़े 5 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 7 सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायालय ने मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में गंज भङसरा, दिनारा निवासी बुधन महतो को दोषी ठहराया है।
दिनारा थाना में दर्ज उक्त मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 5 साल पूर्व 30 जनवरी 2019 को दिनारा थाना क्षेत्र में घटी थी।जहां 14 वर्षीया नाबालिग किशोरी जब अपनी मां के साथ लहसुन के खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उसे अपराह्न 11:30 बजे शौच लगी तो जाते समय अभियुक्त किशोरी को अकेले देखकर उसके साथ छेड़खानी एवं अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के हल्ला मचाने पर अभियुक्त मौके से फरार हो गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 में दोषी पाया है। कोर्ट अब इस मामले में आगामी 24 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी।