इनमें 4 स्नातक एवं 4 शिक्षक निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची तैयार की जाएगी
बीआरबीजे न्यूज, पटना, 1 अक्टूबर, 2025 :
बिहार विधानसभा चुनाव – 2025 के बाद चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए भी निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने स्नातक और शिक्षक मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर निर्वाचन की तैयारी शुरू की गई है, उनमें 4 स्नातक एवं 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं।
पटना, तिरहुत व दरभंगा के स्नातक एवं शिक्षक दोनों, जबकि कोसी में सिर्फ स्नातक और सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होगा चुनाव
भारत निर्वाचन आयोग ने पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूचियों की तैयारी हेतु सभी संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा पब्लिक नोटिस 30 सितम्बर को जारी कर दिया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियां अर्हता तिथि 01 नवम्बर, 2025 के आधार पर तैयार की जाएँगी। पटना, तिरहुत स्नातक व शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नाम जुड़वाने के लिए अलग-अलग फार्म का करना होगा इस्तेमाल
जारी निर्देश में आयोग ने कहा है कि निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु निर्धारित कार्यक्रम में सभी गतिविधियों का समयबद्ध निष्पादन किया जाएगा। सभी पात्र नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित प्रपत्रों में अपना दाबा / आपत्ति प्रस्तुत कर निर्वाचक सूची में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करें। निर्याचक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रपत्र 18 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रपत्र 19 का उपयोग नाम जुडवाने के लिए करेंगे। आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनो पद्धति से प्राप्त किये जायेंगे।
निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम :
- सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन (Rule 31(3)) – 30 सितम्बर 2025
- समाचार पत्रों में प्रथम पुनः प्रकाशन (Rule 31(4)) – 15 अक्तूबर 2025
- समाचार पत्रों में द्वितीय पुनः प्रकाशन (Rule 31(4)) – 25 अक्तूबर 2025
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (Form 18/19 में) – 06 नवम्बर 2025
- प्रारूप निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं मुद्रण – 20 नवम्बर 2025
- प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन – 25 नवम्बर 2025
- दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि (Rule 12) – 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2025
- दावे–आपत्तियों का निस्तारण एवं परिशिष्ट तैयार करना – 25 दिसम्बर 2025
- अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन – 30 दिसम्बर 2025
पात्रता मानदंड (Eligibility Conditions) :
- आवेदक संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
- अर्हक तिथि से तत्काल पूर्व 6 वर्षों के भीतर कम से कम तीन वर्ष तक किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हो।
- मान्यता प्राप्त संस्थान की पुष्टि राज्य सरकार तथा भारत निर्वाचन आयोग से मान्य सूची के अनुरूप हो।
- आवेदन Form 19 में किया जाएगा तथा इसके साथ शैक्षणिक संस्था से निर्गत सेवा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
दावे एवं आपत्तियां :
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रारूप प्रकाशित होने के उपरांत कोई भी पात्र व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराने हेतु दावा अथवा किसी अपात्र नाम पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।
- सभी दावे व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अथवा पदभिहित पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की जाएंगी। निस्तारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से की जाएगी।